किच्छा खान फार्म विवाद में हाईकोर्ट सख्त, पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने के निर्देश

किच्छा खान फार्म विवाद में हाईकोर्ट सख्त, पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने के निर्देश

रिपोर्ट: जिला संवाददाता नैनीताल।

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित पिपलिया मोड़ के चर्चित खान फार्म भूमि विवाद मामले में सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को पीड़ित पक्ष को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश के अनुपालन में किच्छा के एसडीएम गौरव पांडे और एसएचओ रवि कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि फार्म पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 164 के तहत कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के आदेश प्राप्त होने के बाद उक्त कार्रवाई रोक दी गई तथा याचिकाकर्ता पक्ष को कब्जा और सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभ में सिविल कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिससे वास्तविक स्वामित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को अत्यंत सतर्कता से कार्य करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में छोटी घटनाएं भी बड़ा रूप ले सकती हैं।

याचिकाकर्ता सिकंदर आलम खान ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि किच्छा क्षेत्र स्थित कुलसुम खान फार्म को लेकर उनकी बुआ स्वर्गीय कुलसुम खान ने वर्ष 2024 में वसीयत उनके और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा के नाम की थी। 18 दिसंबर 2025 को कुलसुम खान के निधन के बाद इस संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि दूसरे पक्ष की नसरीन सांगा ने कुछ लोगों के साथ फार्म पर कब्जा कर लिया तथा प्रशासन की मिलीभगत से सिविल कोर्ट के 11 जून 2026 के स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुए उन्हें कब्जे से वंचित कर दिया गया। साथ ही फार्म पर मौजूद महिलाओं, बच्चों और पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की अगली सुनवाई राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों के जवाब दाखिल होने के बाद होगी।

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Author: News 24 Uk Up

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