
उत्तराखंड में छह महीने के लिए एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर लगी रोक
अगले छह महीने तक किसी भी मांग को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी
उत्तराखंड सरकार ने आगामी छह महीनों के लिए प्रदेश में हड़ताल पर रोक लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(1) के तहत राज्यपाल के आदेश से यह निर्णय लिया गया है।
एस्मा लागू होने के बाद अब राज्य के कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने और जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हालांकि उत्तराखंड में पहले भी कई बार एस्मा लागू किया जा चुका है, लेकिन इस बार किसी बड़े कर्मचारी आंदोलन या प्रस्तावित हड़ताल के संकेत न होने के बावजूद लिया गया यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़कर भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया और संभावित आचार संहिता से पहले सरकार किसी भी बड़े कर्मचारी आंदोलन की संभावना को समाप्त करना चाहती है।








