रामनगर में तड़ीपार बदमाश लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार, गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

रामनगर में तड़ीपार बदमाश लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार, गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

रिपोर्ट: जिला संवाददाता नैनीताल।

रामनगर। नैनीताल जनपद की रामनगर पुलिस ने लूट के चर्चित मामले का खुलासा करते हुए जिला बदर घोषित एक आरोपी को लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पर पहले से छह माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई लागू थी, लेकिन इसके बावजूद वह बिना अनुमति नैनीताल जिले की सीमा में खुलेआम घूमता हुआ मिला। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत भी नया मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीरूमदारा निवासी शफीक हैदर ने 9 जून को कोतवाली रामनगर में तहरीर देकर चार युवकों पर स्कॉर्पियो कार, नकदी और चांदी की चेन लूटने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल तथा क्षेत्राधिकारी रामनगर अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश और चेकिंग अभियान चला रही थी।

इसी क्रम में 25 जून को हाथीडंगर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने योगेश सागर उर्फ मंकू, निवासी ग्राम लूटाबड़, रामनगर को लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ दबोच लिया। पूछताछ और जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी को मार्च 2026 में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर छह माह के लिए नैनीताल जनपद से जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिले की सीमा में मौजूद मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गुंडा अधिनियम की धारा 3/10 के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक बीरेन्द्र बिष्ट, उपनिरीक्षक प्रयाग कुमार और कांस्टेबल कविन्द्र सिंह शामिल रहे।

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Author: News 24 Uk Up

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