
एलपीजी ग्राहकों के लिए बदल गए सिलेंडर बुकिंग के नियम, नए नियम शुक्रवार से लागू
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब उपभोक्ता अगले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही कर सकेंगे। पहले यह अवधि लगभग 15 दिन थी। तेल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है, जिससे 21 दिन से पहले ऑनलाइन बुकिंग संभव नहीं होगी। यह नियम शुक्रवार से लागू कर दिए गए हैं और सभी गैस एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) देना अनिवार्य होगा। जब उपभोक्ता अपने मोबाइल से गैस बुकिंग करते हैं, तब उनके मोबाइल पर ओटीपी की तरह एक कोड भेजा जाता है। सिलेंडर की डिलीवरी के समय यह कोड डिलीवरी मैन को बताना होगा, तभी गैस सिलेंडर सौंपा जाएगा।
इसके अलावा अब एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) भी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगली बुकिंग ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से कर पाएंगे। यह कदम मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए गैस की आपूर्ति को संतुलित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
भारतीय तेल कंपनियों के मुताबिक देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सभी ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता है और नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।








