
उत्तराखंड: गुटखा और पान मसाला पर एक साल की रोक, जनस्वास्थ्य के मद्देनजर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री अब एक साल तक नहीं की जा सकेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध के दायरे में इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण और वितरण भी शामिल है।
जारी आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा।








