किच्छा : आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया

किच्छा : आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में किच्छा नगर पालिका का चुनाव न कराने के मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की जांच की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि किच्छा नगर पालिका में पिछले डेढ़ साल से केवल प्रशासक द्वारा ही सभी प्रशासनिक कार्य संचालित हो रहे हैं। जबकि प्रदेश की अन्य सभी नगर पालिकाओं में चुनाव हो चुके हैं, किच्छा नगर पालिका का चुनाव अब तक नहीं कराया गया।

किच्छा निवासी नईमूल हुसैन समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने 14 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 43 नगर पालिका अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी और आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन इस अधिसूचना में किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख नहीं था। इससे आशंका जताई गई कि राज्य सरकार किच्छा नगर पालिका में चुनाव टालना चाहती है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आरक्षण आवंटन नियमावली के अनुसार, पालिका अध्यक्षों के पदों के अनुसार रोस्टर तय किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार ने केवल 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर रोस्टर तैयार किया, जबकि किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों को पहले अन्य क्षेत्रों में मिला दिया गया था। कोर्ट ने पहले इन क्षेत्रों को पुनः किच्छा नगर पालिका में शामिल करने पर रोक लगाई थी।

इसके बाद सरकार ने उक्त वार्डों को पुनः नगर पालिका में शामिल किया, लेकिन अब वहां चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किच्छा नगर पालिका का आरक्षण तय किया जाए। अब आरक्षण तो तय हो चुका है, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं कराए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द किच्छा नगर पालिका का चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

News 24 Uk Up
Author: News 24 Uk Up

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