नैनीताल जिले में गुंडा एक्ट में बड़ी कार्रवाई, 7 कुख्यात अपराधी छह माह के लिए जिला बदर

नैनीताल जिले में गुंडा एक्ट में बड़ी कार्रवाई, 7 कुख्यात अपराधी छह माह के लिए जिला बदर

नैनीताल। नैनीताल जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सात कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और जुआ अधिनियम समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।

जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि जिला बदर किए गए आरोपियों में शास्त्री नगर लालकुआं निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा, टेढ़ा रोड रामनगर निवासी सूरज आर्य, कौशल कॉलोनी मल्ली बमौरी निवासी आनंद डसीला, बनभूलपुरा निवासी बाबूराम, नई बस्ती गूलर घाटी रामनगर निवासी जुबैर, गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी कुणाल सोनकर तथा पप्पू का बगीचा निवासी रिजवान उर्फ मंत्री शामिल हैं। इन सभी पर अलग-अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी ने कहा कि इन आरोपियों की गतिविधियां जनहित, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी थीं। इसी को देखते हुए सभी को तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला बदर अवधि के दौरान यदि कोई आरोपी जनपद की सीमा में प्रवेश करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दोहराया कि जनपद में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने और कानून का राज स्थापित करने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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Author: News 24 Uk Up

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